Elvish Yadav Case – गुरुग्राम कोर्ट ने बिग बॉस OTT 2 विजेता को जमानत दी

गुरुग्राम की एक अदालत ने शनिवार को यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव को जमानत दे दी। उन्हें 17 मार्च को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

यादव को आज कंटेंट क्रिएटर सागर ठाकुर उर्फ ​​मैक्सटर्न से जुड़े मारपीट के मामले में अदालत में पेश किया गया।

8 मार्च को यादव को एक वीडियो में ठाकुर की पिटाई करते हुए देखा गया था। वह ठाकुर को ज़मीन पर गिराते और फिर थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे थे।

घटना के बाद ठाकुर ने पुलिस से संपर्क किया और सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में यादव और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

हालांकि, एल्विश यादव ने ऑनलाइन एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पूरी घटना सागर द्वारा पूर्व नियोजित थी।

बाद में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक और वीडियो शेयर किया और माफी मांगी।

एल्विश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सागर ठाकुर के साथ एक फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, “भाईचारा सबसे ऊपर”।

इसके अलावा, यादव को शुक्रवार को नोएडा स्थित गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने जमानत दे दी।

यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने उनके द्वारा आयोजित पार्टियों में मनोरंजनात्मक दवा के रूप में सांप के जहर के संदिग्ध प्रयोग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

यह मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 284 (मानव सुरक्षा को खतरे में डालने वाले जहर से संबंधित लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 289 (जानवरों के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप भी एफआईआर में जोड़े गए हैं।

विवादास्पद 26 वर्षीय यूट्यूबर, जो रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 का विजेता भी है, पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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